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लॉकडाउन में फंसे मजदूर-छात्र जा सकेंगे अपने घर, MHA ने जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे.

बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा.

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी. नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी.

वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी. जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा. अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारनटीन किया जाएगा. साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

क्या है मामला?

बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है. हालांकि लॉकडाउन के चलते यातायात पर रोक और सार्वजनिक यातायात की सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र एक ही स्थान पर फंसे रह गए.

इसके बाद देश में कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी देखा गया था. कई मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए निकल गए थे. इसके बाद केंद्र सरकार से कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस अपने राज्य लाने की अपील की थी.

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