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नए रूप, नए नियम वाला होगा लॉकडाउन 4.0, मोदी बोले- 18 मई से पहले मिलेगी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का संकेत दिया. पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग-रूप-नियम वाला होगा. बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया, जो कि 20 लाख करोड़ रुपये का है.

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी.’

संबोधन में पीएम मोदी बोले, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे.’

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महासंकट की वजह से देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, 17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अवधि खत्म हो रही है. ऐसे में 18 मई से देश में किस तरह लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी, इसकी जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी.

देश को इस वक्त तीन ज़ोन में बांटा गया है, जहां रेड-ऑरेंज ज़ोन में सख्ती बरती जा रही है तो वहीं ग्रीन ज़ोन में कुछ राहत दी गई हैं.

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने दिए थे संकेत

आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर चर्चा की. इस दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन 4.0 को सिर्फ रेड और कंटेनमेंट जोन तक सीमित रखना चाहिए.

केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को 15 मई तक अपनी ओर से सलाह देने की बात कही थी, ताकि उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जा सकें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की जनता से आगे की रणनीति के लिए सुझाव मांगे थे.

बता दें कि कई राज्यों की ओर से अपील की गई थी कि आगे के चरण में ज़ोन को चिन्हित करने की ताकत राज्य सरकारों को दी जाए, वहीं राज्य के अंदर किस इकॉनोमिक गतिविधि को शुरू करना है उसकी ताकत भी राज्य सरकारों को मिले. ऐसे में लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत इस तरह के फैसले देखने को मिल सकते हैं.

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