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30 जून से पहले जरूर निपटा लें अपने पैसे से जुड़े ये 7 अहम काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान!

कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पैसों से जुड़े कई काम करने की डेडलाइन (Financial Deadlines) 21 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. इनमें पैन को आधार से लिंक करने और टैक्‍स बचत योजनाओं में निवेश जैसे काम शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण पिछले दो महीने से लागू लॉकडाउन के बीच अर्थव्‍यवस्‍था (Economy) को सहारा देने के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की हैं. साथ ही सरकार ने टैक्‍स सेविंग स्‍कीमों (Tax Saving Schemes) में निवेश, पैन (PAN) को आधार (Aadhar) से लिंक करने समेत कई तरह के वित्‍तीय कामों की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी थी ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े. इनमें से कुछ फाइनेंशियल डेडलाइन (Financial Deadlines) जून के आखिरी दिन ही हैं. हम आपको बता रहे हैं आपके पैसे से जुड़े कुछ ऐसे अहम काम जिन्‍हें 30 जून, 2020 से पहले निपटाना जरूरी है. अगर आप इसमें चूक गए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

>> केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो ये अवैध हो जाएगा. ऐसे में आप ऐसा कोई वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन अनिवार्य होगा. बता दें कि आपको अपना आईटीआर भरने के लिए भी पैन की जरूरत होती है.

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>> वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई थी. ऐसे में अगर आपने टैक्‍स बचत योजनाओं में अब तक निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है. आप 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट उपलब्‍ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.

>> वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंति तिथि भी 30 जून तक बढ़ाई गई है. अगर आपने वित्‍त वर्ष 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर के तौर पर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं.

>> सरकार ने एक अध्‍यादेश के जरिये नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. फॉर्म-16 में नियोक्‍ता की ओर से वित्‍त वर्ष के दौरान काटे गए टैक्‍स का पूरा ब्‍योरा रहता है. इसके साथ ही इसमें कर्मचारी को दिया गया कुल वेतन व भत्‍ते की जानकारी भी रहती है. इस फॉर्म की मदद से आईटीआर दाखिल करने में काफी आसानी होती है.

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>> अगर आपने न्‍यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम अकाउंट खुलवाया हुआ है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. अभी पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट में न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है. डाक विभाग ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए ऐसी बचत योजनाओं में न्‍यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है, जो पहले 31 मार्च 2020 थी. इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं तो 30 जून तक बिना कसिी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं.

>> अगर आप 31 मार्च, 2020 को मैच्‍योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है. डाक विभाग ने 11 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा था कि पीपीएफ अकाउंट को एक्‍सटेंड कराने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है.

>> सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्‍त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है. योजना के नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के सेवानिवृत्‍त व्‍यक्ति एससीएसएस स्‍कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भी निवेश कर सकते हैं.

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