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कार लोन पर भी मिल सकती है इनकम टैक्‍स में छूट! दिखाने होंगे ये डॉक्‍युमेंट्स

नई दिल्‍ली. देश में ज्‍यादातर करदाता टैक्‍स में छूट पाने के लिए टैक्‍स सेविंग स्‍कीम्‍स (Tax Saving Schemes) में निवेश करते हैं. होम लोन, एजुकेशन लोन पर भी इनकम टैक्‍स रिबेट (Income Tax Rebate) मिलती है. वहीं, कार लोन (Car Loan) पर किसी तरह की टैक्‍स रिबेट नहीं मिलती है क्‍योंकि इसे लग्‍जरी आइटम माना जाता है. हालांकि, आप कार लोन पर चुकाए गए ब्‍याज (Interest) पर भी टैक्‍स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इस्‍तेमाल कारोबारी गतिविधियों (Business Activities) में होना चाहिए. आसान शब्‍दों में समझें तो अगर कार बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो टैक्‍स छूट मिलेगी. वहीं, अगर कार का इस्‍तेमाल ट्रांसपोर्ट बिजनेस में किया जा रहा है तो पूरे ब्याज (Interest) पर टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं.

ITR में कार लोन के ब्‍याज को कारोबार लगात दिखाना होगा
अगर आप लोन पर कार लेकर किराये (Taxi) पर चलाते हैं या ट्रेवल एजेंसी (Travel Agency) में इस्तेमाल करते हैं या कारोबार के काम से खुद चलाते हैं तो आप टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. वहीं, अगर आप पेशेवर हैं तो भी कार लोन पर सालाना दिए जाने वाले ब्याज के बराबर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए दिए गए ब्याज की रकम को इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरते समय कारोबार की लागत के तौर पर दिखाना होगा. कार की कीमत में हर साल आने वाली कमी (Depreciation Cost) पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं. अगर किसी कारोबार या पेशे से आपकी सालाना आय 10 लाख है और 70 हजार रुपये कार लोन का ब्याज देते हैं तो आयकर की गणना 9.30 लाख पर होगी. इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्‍ट शामिल नहीं है.

टैक्‍स छूट दावे के लिए बैंक से ब्‍याज का प्रमाणपत्र जरूर लें

टैक्‍सपेयर्स को ध्‍यान रखना होगा कि अगर कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में नहीं किया जा रहा है तो टैक्‍स छूट का दावा खारिज हो जाएगा. टैक्‍स छूट का दावा करने के लिए बैंक से ब्‍याज का प्रमाणपत्र (Interest Certificate) जरूर ले लें. छूट का दावा करते समय यह प्रमाणपत्र पेश करना होगा. वहीं, कार उसी व्‍यक्ति के नाम पर रजिस्‍टर होनी चाहिए, जो टैक्‍स छूट का दावा कर रहा है. दावे के दौरान आयकर अधिकारी कार के कारोबार में इस्तेमाल होने का प्रूफ मांग सकते हैं. अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो दावे को झूठा मानकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

पर्सनल लोन से कार ली है तो भी मिलेगा टैक्‍स छूट का लाभ
अगर कोई करदाता पर्सनल लोन लेकर कार खरीदता है तो भी ब्याज पर इनकम टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. हालांकि, ऐसे मामले में आप पर्सनल लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट उस साल क्लेम कर सकेंगे, जब कार बेचेंगे. कार की बिक्री से होने वाले फायदे में ब्याज को कैपिटल गेन में से घटा दिया जाएगा. इससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाएगी. हालांकि, इस कार का इस्‍तेमाल भी कारोबारी गतिविधियों में ही होना चाहिए. दरअसल, आयकर विभाग बिजनेस से आय वाले करदाताओं के मामले में कार के लोन पर चुकाए गए ब्‍याज को कारोबार की लागत मानकर टैक्‍स छूट देता है.

इलेक्ट्रिक कार लोन के 1.5 लाख तक के ब्‍याज पर है छूट
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार-2.0 का पहला बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा की थी. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाएगी. यह छूट भी प्रिंसिपल अमाउंट की जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लिए गए लोन के ब्याज पर दी जाएगी. आसान शब्‍दों में समझें तो अगर आपने कार लोन पर पूरे साल में 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज चुकाया है तो इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. बता दें कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लिए गए लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट आयकर अधिनियम की धारा-80ईईबी के तहत मिलेगी.

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