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ड्राइविंग के वक्त फोन पर की बात तो लगेगा इतना जुर्माना, ये रही चालान की नई लिस्ट

लखनऊ: बिना हेलमेट (Helmet) दोपहिया और बिना सीट बेल्ट (seat Belt) चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में अब दोगुना जुर्माना (Fine) भरना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों (Traffic rules) का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी की है.  प्रमुख सचिव (यातायात) राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर जुर्माना अब 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए जुर्माने की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गयी है.

14 साल से कम उम्र के वाहन चलाने वाले को 5 हजार का जुर्माना
अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये देने पड़ेंगे. बिना बीमा के वाहन चलाने वालों को पहली बार 2000 रुपये और दूसरी बार 4000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों और 14 साल से कम उम्र के वाहन चालकों को 5000 रुपये जुर्माना लगेगा. तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए 2000 रुपये जुर्माना होगा.

फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार का जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस में गलत सूचना देने के लिए जुर्माना 250 रुपये से  बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है. दोपहिया वाहन पर अगर तीन लोग सवारी करते पाये गये तो जुर्माने की रकम 1000 रुपये होगी. दमकल गाड़ियों (Fire brigade) या एंबुलेंस ( Ambulance) की राह में बाधा पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. गलत पार्किंग के लिए जुर्माना 1500 रुपये होगा. फर्जी दस्तावेजों के सहारे वाहन बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना देय होगा. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अधिसूचना के गुरुवार को जारी होने के बाद अब यह पूरे राज्य में लागू हो गयी है.

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