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राम मंदिर निर्माण में आर्थिक मदद कर बचा सकते हैं इनकम टैक्‍स, इस धारा के तहत मिलेगी छूट

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर (Ram Temple) निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे. राम मंदिर निर्माण में समाज के हर वर्ग की ओर से खुलकर दान (Donation) किया जा रहा है. यहां हम आपको बता दें कि अगर आप राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार (Central Government) ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स की धारा-80G के तहत छूट देने की घोषणा कर दी है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया है. सरकार ने इसमें किए गए दान पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स छूट दी है.

आयकर कानून की धारा-80G के तहत दान पर मिलेगी छूट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मई 2020 में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि वह इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन-80G के तहत आर्थिक सहयोग पर टैक्स छूट की मंजूरी दे रहा है. सीबीडीटी का कहना थ कि यह ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह होगी. इसलिए इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग (Financial Support) करने वाले करदाताओं को टैक्‍स छूट का लाभ दिया जाएगा.

राम मंदिर निर्माण ट्रस्‍ट को धारा-11 और 12 के तहत दी छूट

सीबीडीटी ने अधिसूचना में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स कानून की धारा-80G की उपधारा-2 के खंड (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह अधिसूचित किया है. इसके निर्माण के लिए किए गए दान की 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया गया है. राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स कानून की धारा-11 और 12 के तहत छूट दे दी गई है. यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है.

धार्मिक ट्रस्‍ट को इस छूट के लिए करना होता है आवेदन
आयकर कानून की धारा-80G के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्ट को नहीं दी जाती है. एक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले सेक्शन-11 और 12 के तहत छूट के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदन करना होता है. इसके बाद दान करने वाले लोगों को धारा-80G के तहत इनकम टैक्‍स छूट की मंजूरी मिलती है. साफ है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्‍ट को किए गए दान पर आप इनकम टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं.

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