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RBI के 5 बड़े बदलाव! जान लें गोल्ड लोन से चेक पेमेंट तक के नए नियम

अब कार्ड या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए डिजिटल पेमेंट्स बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी किया जा सकेगा. रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स की एक पायलट स्कीम को मंजूरी देने का एलान किया है. इस प्रोजेक्ट के तहत जिन जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां भी डेबिट, क्रेडिट या मोबाइल डिवाइस के जरिए लेनदेन किया जा सकेगा.

कोरोनावायरस महामारी के बीच रिजर्व बैंक (RBI) ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड ज्वैलरी पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है. अब गोल्ड ज्वैलरी पर उसकी वैल्यू का 90 फीसदी तक कर्ज मिल सकेगा. अभी गोल्ड की वैल्यू का 75 फीसदी तक लोन लेने का प्रावधान था.

देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही इससे जुड़े विवादों और शिकायतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. इसके लिए आरबीआई ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (ODR) सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. शुरुआती तौर पर ऑथराइज्ड PSO को ODR सिस्टम को लागू करना होगा.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) में शामिल कर लिया है. इस कदम से स्टार्टअप को बैंकों से फंड जुटाने में आसानी होगी. अब तक कृषि, MSME, शिक्षा, हाउसिंग आदि इसमें शामिल थे.

चेक के इस्तेमाल को और आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार काम कर रहा है. आरबीआई (RBI) ने चेक क्‍लीयरेंस को सुगम बनाने और इनके गलत इस्तेमाल के खतरे को कम करे के लिए ने देशभर में चेक ट्रंकेशन सिस्‍टम (CTS) को लागू करने का फैसला किया है. अभी यह व्यवस्था केवल बड़े क्‍लीयर‍िंग हाउस में लागू है. इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक के चेक के बारे में शीर्ष बैंक ने व्यवस्था की है कि 50,000 या इससे ज्यादा की रकम का चेक जारी करते समय अकाउंट होल्डर को चेक के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी. अकाउंट होल्डर की सूचना के बिना चेक को क्लीयर नहीं किया जाएगा.

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