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सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहां शिकायत, होगी तुरंत सुनवाई

नई दिल्ली. एलपीजी (LPG) की कालाबाजारी रोकने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं. गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) समय-समय पर नई-नई तरकीब भी आजमाती रहती है. जैसे, आज-कल गैस डिलीवरी के वक्त उपभोक्ताओं (Consumers) को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया मैसेज डिलीवरी मैन को बताना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बाद ही सिलिंडर मिलता है. हालांकि इस फैसले से गैस कम मिलने का कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन, अगर आप गैस का सिलेंडर (Gas Cylinder) जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी दूर होने जा रही है. अब डिलीवरी मैन आपको गैस कम देता है तो आप तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं. पिछले महीने ही मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act-2019) लागू कर दिया है. इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब अगर उपभोक्ता को कम गैस मिलता है तो गैस एजेंसी पर कार्रवाई तो होगी साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

गैस एजेंसी पर हो सकती है कार्रवाई
बता दें कि अब अगर सिलेंडर जल्दी खत्म होने की शिकायत एजेंसी में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अब आपको ये अधिकार मिल गया है कि आप इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं. एक महीने के अंदर आपके शिकायत पर संज्ञान ले लिया जाएगा. पूरे देश में अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 लागू हो गया है. इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद आपके पास अब कई तरह के विकल्प मिल गए हैं. भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस एजेंसी उपभोक्ताओं के हक पर डाका डालता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

सिलेंडर की डिलीवरी लेने के वक्त वजन चेक नहीं

बता दें कि अधिकांश लोग गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने के वक्त वजन चेक नहीं करते. इसका यह भी कारण है कि डिलीवरी मैन सप्लाई के वक्त वजन तौलने वाली मशीन नहीं रखते. उपभोक्ता भी इतने होशियार नहीं है कि वह वजन चेक करने वाला मशीन घर पर रखें. इसी का फायदा डिलीवरी मैन उठाता है. लेकिन, अगर अब उसकी शिकायत एजेंसी में की जाती है तो उस पर कार्रवाई करना एजेंसी के लिए जरूरी हो जाएगा.

जागरुकता के अभाव में कई बार सिलेंडर में कम गैस का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है. देश के अलग-अलग हिस्से से गैस की सप्लाई के दौरान कम गैस मिलने की शिकायत मिलती रहती है. इस बात का अक्सर खुलासा होता रहता है कि सिलेंडर में से एक से दो-तीन किलो गैस निकाली जा रही है. ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को घर बैठे ही कई अधिकार और सुविधा मिल गई है. जरूरत है सिर्फ समय पर उसका इस्तेमाल करने का.

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