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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या रद्द हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम? गाड़ी मालिक जान लें IRDAI के नियम

अगर आपके पास अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और आपको यह चिंता है कि ऐसे में आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द हो जाएगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवपलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने इस बात को लेकर यह साफ किया है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिस के तहत किसी भी क्लेम को रद्द नहीं किया जाएगा. इसलिए मोटर इंश्योरेंस धारकों के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है.

इरडा के सर्रकुलर के बाद हुई थी दुविधा

दरअसल, इरडा ने 20 अगस्त को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के CEO/ CMD को एक चिट्ठी भेजकर कहा था कि वाहन के इंश्योरेंस के रिन्युअल के समय वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करें. इसमें उसने अपने 6 जुलाई 2018 के सर्रकुलर का हवाला दिया जिसमें एम सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने को कहा था.

इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि PUC सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होने पर रिन्युअल के आवेदन को रद्द किया जा सकता है जिससे क्लेम रिक्वेस्ट भी रद्द हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि दुर्घटना के समय मान्य पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम का भुगतान नहीं किया जाएगा.

इरडा ने रिपोर्ट्स को बताया गलत

इरडा ने 26 अगस्त को प्रेस रिलीज जारी करके ऐसी रिपोर्ट्स को गलत बताया है. उसने कहा कि यह साफ किया जाता है कि मान्य PUC सर्टिफिकेट नहीं होना, मोटर इंश्योरेंस पॉलिस के तहत किसी भी क्लेम को रद्द करने के लिए कोई सही कारण नहीं है.

हालांकि, गाड़ी मालिकों को अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखना चाहिए. इसके साथ अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कड़े तरीके से पालन करना भी जरूरी है.

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