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Income Tax: सीनियर सिटीजन को मिलते हैं ये टैक्स बेनेफिट्स, ITR भी ऑफलाइन कर सकते हैं फाइल

Income Tax benefits for senior citizens: कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय टैक्स फ्री सीमा से ऊपर होती है, उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है. आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर 2020 है. यह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए लागू है. 60 से 80 साल की उम्र के बीच के वरिष्ठ नागरिकों और 80 साल से ऊपर के अति वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट मिलते हैं. आइए जानते हैं कि इन लोगों को ऐसे कौन से बेनेफिट्स मिलते हैं जो 60 साल से कम के टैक्सप्यर को नहीं मिलते.

छूट की सीमा

60 साल की उम्र से कम के नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपये जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 5 लाख रुपये है.

इसलिए सीनियर सिटीजन को टैक्स का भुगतान या आईटीआर फाइल नहीं करना होगा, जब वित्तीय वर्ष में उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक और TDS की कटौती नहीं की गई है. इसी तरह अति वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स के भुगतान पर 5 लाख रुपये तक सालाना आय होने पर छूट है.

मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर डिडक्शन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा भुगतान किए गए 50,000 रुपये तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन के तौर पर मंजूरी है. दूसरे नागरिकों को 25,000 रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध है.

कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर डिडक्शन

सेक्शन 80DDB के तहत सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर हुए खर्च के लिए 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. 60 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस पर 40 हजार रुपये तक का डिडक्शन ही ले सकता है.

ब्याज आय पर डिडक्शन

60 साल तक की उम्र के व्यक्ति को सेविंग्स बैंक अकाउंट पर ब्याज पर 10,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के साथ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाए ब्याज पर 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

एडवांस टैक्स भुगतान करने पर छूट

सेक्शन 208 के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसकी टैक्स लायबिलिटी साल के लिए 10,000 रुपये या ज्यादा है, उसे अपने टैक्स का भुगतान एडवांस में करना होता है. हालांकि, सेक्शन 207 वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स के भुगतान पर राहत देता है. सेक्शन 207 के मुताबिक, एक सीनियर सिटीजन जिसकी कारोबार या पेशे ये कोई आय नहीं है, उसे किसी एडवांस टैक्स का भुगातन नहीं करना होगा.

ऑफलाइन ITR फाइलिंग

अति वरिष्ठ नागरिक ITR 1 या ITR 4 में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वे इसे पेपर मोड में कर सकते हैं. इसकी ई-फाइलिंग अनिवार्य नहीं है.

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