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अब घर खरीदना होगा सस्‍ता, स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम!

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्रेशन पर लगने वाली स्‍टाम्‍प ड्यूटी (Stamp Duty) घटाने के महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Government) के फैसले की तारीफ की है. साथ ही बाकी राज्‍यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्‍त पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी कम करने की सलाह दी है. आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय (Housing and Urban Affairs Ministry) में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा है कि इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में मांग बढ़ेगी. साथ ही आम लोगों को स्‍टाम्‍प ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी. इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी. आसान शब्‍दों में समझें तो स्‍टाम्‍प शुल्‍क में कमी होने पर आम खरीदार को घर की कम कीमत चुकानी होगी.

रुके प्रोजेक्‍ट्स के लिए स्‍ट्रेस फंड से 9,300 करोड़ रुपये हुए मंजूर
रियल एस्‍टेट सेक्‍टर (Real Estate Sector) की संस्‍था पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) के कार्यक्रम में दुर्गाशंकर मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय इंडस्‍ट्री की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा. रियल एस्‍टेट इंडस्‍ट्री ने मांग की है कि अपार्टमेंट्स की बिक्री कीमत (Selling Price) कम करने के लिए आयकर कानून (Income Tax Law) में कुछ बदलाव किए जाएं. मिश्रा ने कहा कि उनकी इस मांग पर चर्चा की जाएगी. उन्‍होंने बताया कि 25,000 करोड़ रुपये के स्‍ट्रेस फंड (Stress Fund) से देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को पूरा कराने के लिए 9,300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

दुर्गाशंकर मिश्रा ने स्‍टाम्‍प ड्यूटी घटाने पर की महाराष्‍ट्र की तारीफ

इंडस्‍ट्री की ओर से की गई स्‍टाम्‍प ड्यूटी कम करने की मांग पर मिश्रा ने बताया कि इसके लिए सभी राज्‍यों को सुझाव भेज दिया गया है. महाराष्‍ट्र सरकार ने इस पर अमल कर दिया है. हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राज्‍य भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्‍त पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी कम करें. इस दौरान मिश्रा ने महाराष्‍ट्र सरकार की तारीफ भी की. उन्‍होंने कहा कि इससे महाराष्‍ट्र में संपत्ति की कीमतें घटेंगी और मांग में इजाफा होगा. बता दें कि महाराष्‍ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्‍त पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी में 3 फीसदी कटौती की जा रही है.

सेलिंग प्राइस घटाने को आयकर कानून में बदलाव के लिए मांगे सुझाव
महाराष्‍ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक, राज्‍य में 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्‍त पर लगने वाली स्‍टाम्‍प ड्यूटी में 2 फीसदी कमी की जाएगी. इस समय महाराष्‍ट्र के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्‍शन पर 5 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 फीसदी स्‍टाम्‍प ड्यूटी वसूली जाती है. बता दें कि स्‍टाम्‍प ड्यूटी संपत्ति की खरीदारी पर सरकार की ओर से वसूला जाने वाले ट्रांजेक्‍शनल टैक्‍स होता है. इसके मिश्रा ने इंडस्‍ट्री से कहा है कि वे फ्लैट्स की कीमत कम करने के लिए आयकर कानून में संभावित बदलावों को लेकर सुझाव मंत्रालय के साथ साझा करें.

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