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VRS के बाद मिलने वाली रकम पर कितना मिलेगा टैक्स छूट? यहां जानिए सभी सवालों के जवाब

नई दिल्ली. देश का सबसे बड़ा बैंक 30,190 कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लेकर आया है. एसबीआई ने इस स्कीम का नाम ‘Second Innings Tap VRS-2020’ रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का विकल्प दिया जायेगा. बैंक ने कहा कि इसके लिए वो कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जो अपने करियर या परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंच चुके हैं, उन्हें नौकरी करने में कोई व्यक्तिगत परेशानी है या बैंक के अलावा किसी और प्रोफेशन में मौके तलाश रहे हैं.

कब खुलेगी SBI  की यह स्कीम?
इस स्कीम के तहत SBI द्वारा ऐलान किए जाने वाले कट ऑफ डेट तक 25 साल की सर्विस पूरा करने वाले कर्मचारी या जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, वो इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले सकते हैं. SBI इस स्कीम को 1 दिसंबर 2020 को खोलेगी और फरवरी 2021 के अंत तक के लिए यह खुला रहेगा. इसी अवधि में VRS के आवेदन मंजूर किये जाएंगे.

रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी?
बैंक ने यह भी कहा है कि VRS के तहत आवेदन करने वाले कर्मचारियों को सर्विस की अवधि तक सैलरी की 50 फीसदी रकम दी जाएगी. लिए ही होगा. इसके अलावा VRS लेने वाले कर्मचारियों को ग्रैच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी.

लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए एक सवाल यह भी होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें जो रकम एसबीआई की तरफ से दी जाएगी, उसपर कितना टैक्स देना होगा. क्या वो टैक्स में बचत कर सकेंगे. अगर टैक्स बचत की गुंजाइश है तो कितने रुपये की. आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब…

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10(10C) (Income Tax Act, 1961 Section 10(10C)) के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है. यह टैक्स छूट वॉलेंटरी सेपरेशन के तहत मिलने वाली रकम पर लागू होता है. मान लीजिए की एसबीआई के किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृ​त्ति पर 6 लाख रुपये मिलते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें 1 लाख रुपये की रकम पर टैक्स देना होगा.

एक ही बार मिलेगा टैक्स छूट का लाभ?
इसी सेक्शन के एक दूसरे प्रावधान के तहत, यह टैक्स छूट एक एसेसमेंट ईयर के बाद दोबारा किसी भी एसेसमेंट ईयर में नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक कंपनी से वीआरएस लेने के बाद किसी अन्य सरकारी कंपनी में नौकरी करता है और वहां भी वीआरएस ले लेता है तो उन्हें दोबारा टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

किस कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलता है टैक्स छूट का लाभ?
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की रकम पर यह टैक्स छूट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, अन्य कंपनी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, आईआईटी, आईआईएम, और केंद्र, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित की गई कोई अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगी.

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