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अब ऑनलाइन लेनदेन के लिए काम नहीं आएगा आपका डेबिट/क्रेडिट कार्ड, RBI ने बदला नियम

नई दिल्ली. बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसी को देखते हुए भरतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डेबिट व क्रेडिट कार्ड (Debit and Credit Card) को सिक्योर करने के लिए नया कदम उठाया है. इसे अक्टूबर से लागू भी कर दिया गया है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप नियमों के बारे में जानें और इसका पालन करें ताकि किसी बैंकिंग फ्रॉड के शिकार होने से बच सकें. अब बैंकों द्वारा जारी डेबिट व क्रेडिट कार्ड केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के​ लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह एटीएम व प्वाइंट ऑफ सेल के लिए होगा. अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के​ लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें अपने बैंक से संपर्क करना होगा. आइए जानते हैं आरबीआई के इन नियमों के बारे में…

1. सभी नये डेबिट व क्रेडिट कार्ड केवल एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसमें दोबारा जारी होने वाले कार्ड्स भी शामिल होंगे.

2. अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर अन्य सुविधा को शुरू करने के लिए कार्डहोल्डर को बैंक से संपर्क करना होगा. बैंक से संपर्क करने पर एक प्रक्रिया के तहत उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाएगी. अब इन सर्विसेज की सुविधा डिफॉल्ट तौर पर नहीं मिलेगा.

3. अगर आप इंडिया के बाहर अपना कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू करने के लिए कहना होगा. अब तक अधिकतर बैंक नया कार्ड जारी करते समय डिफॉल्ट तौर पर ही यह सुविधा देते है, जिसमें कार्ड का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है.

4. बैंकों के पास अधिकार होगा कि वो मौजूदा कार्ड्स को रद्द कर नया कार्ड जारी करें. बैंक यह फैसला जोखिम के आधार पर लेंगे.

5. अगर किसी व्यक्ति ने पहले अपने कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया है तो बैंकों के पास विकल्प होगा कि वो इस ​सुविधा को बंद कर दें.

6. कार्डहोल्डर के पास विकल्प होगा कि वो किसी विशेष सुविधा को स्विच ऑन या ऑफ कर लें. अब कार्डहोल्डर पर निर्भर करेगा कि वो एटीएम ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या अन्य सुविधा को बंद कर सकें.

7. आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को अपने कार्ड पर ट्रांजैक्शन लिमिटे तय करने का भी विकल्प होगा.

8. आरबीआई ने बैंकों से लिमिट में बदलाव करने, कुछ सेवाएं बंद करने या शुरू करने आदि के लिए 24×7 मोबाइल ए​प्लीकेशन की सुविधा दें. बैंक ब्रांच और एटीएम पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी.

9. कई बैंक नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी टेक्नोलॉजी आधारित कार्ड्स जारी कर रहे हैं. इसमें किसी मर्चेंट को कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती है. इसे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है. अब कार्डहोल्डर्स के पास एनएफसी फीचर को भी ​बंद करने का विकल्प होगा.

10. नये ​नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मास ट्रांजिट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कार्ड्स पर नहीं लागू होगा. आरबीआई ने इस बारे में भी जानकारी दी है.

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