ITR

बेहद आसान है खुद से इनकम टैक्स रिटर्न भरना, सिर्फ 15 मिनट में ऐसे भरें ITR

नई दिल्ली: टैक्स का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. ये हर साल की कहानी है कि जैसे ही ITR भरने की तारीख नजदीक आती है हम CA खोजने लगते हैं. कोरोनावायरस महामारी के कारण CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है. ऐसे में हमारे पास पर्याप्त मौका है कि हम ये सीख सकें कि खुद से ITR कैसे भरा जा सकता है. ये मुश्किल से 15 मिनट का काम है. 

हम यहां पर नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑनलाइन ITR कैसे भरा जा सकता है, ये बताने जा रहे हैं. हालांकि इसे समझने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर भी जा सकते हैं, जहां पूरी प्रक्रिया मौजूद है. 

सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें, क्योंकि इनमें से ही निकालकर ये सभी जानकारियां भरी जाएंगी

ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है. 

ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्र​क्रिया

ऑनलाइन ITR दो तरीकों से भरा जा सकता है. 

पहला तरीका: ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड कर
दूसरा तरीका: सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन

हम यहां पर आपको दूसरे तरीके से ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बताने जा रहे हैं, जो बेहद आसान और कम वक्त में भरा जा सकता है. तो इसको कैसे करना है, इसे स्टेप बाई स्टेप समझते हैं. लेकिन इससे पहले आपको ITR के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. उसके बाद ही आप ITR भर सकेंगे. 

ऐसे भरें ऑनलाइन ITR
1. सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
3. ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
4. सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है
5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें
6. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें 
7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें 
8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं. 

10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
11. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें

वेरिफिकेशन न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-

1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजेंय

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