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अगर कोई E-Aadhar लेने से करे मना तो आपको करना है ये काम, ये हैं ऑप्शन

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आधार कार्ड देश के सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स में से एक है. ज्यादातर कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. बैंक अकाउंट हो या फिर कुछ और काम हो आधार महत्वपूर्ण माना जाता है. UIDAI कार्ड होल्डर्स को ई-आधार रखने की भी सुविधा देता है. ई-आधार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जिसे पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे अपना काम ई-आधार के जरिए भी करवा सकता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ई-आधार हर जगह मान्य है या नहीं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

ई-आधार की है मान्यता
नियमों कहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार आधार कार्ड के बराबर ही मान्यता रखता है. आप इसे फिजिकल कॉपी की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का यूज कर सकते हैं.

कोई लेने से कर सकता है मना?
ई-आधार को कोई भी अस्वीकार्य नहीं कर सकता है. अगर कोई ई-आधार को स्वीकार करने से मना करता है तो आप इसकी संबंधित अधिकारी या विभाग में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं.

कैसे पाएं ई-आधार?
आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपना ई-आधार प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर आधार नंबर डालना होगा. ई-आधार में सुरक्षा के लिए पासवर्ड लगा होता है. इसमें एक कोड की जरूरत होती है.

पासवर्ड का करें इस्तेमाल
यह पासवर्ड से सुरक्षित होगा. आप अपने आधार कार्ड को पासवर्ड के जरिए खोल सकते हैं. बता दें कि आधार कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. पासवर्ड आपके नाम अंग्रेजी के चार लेटर्स कैपिटल में और इसके बाद जन्म का साल होता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपका नाम रवि है (RAVI) है और आपके जन्म का साल 1994 है तो आपका पासवर्ड RAVI 1994 होगा.

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