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बदलने वाले हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, जानिए क्या है सरकार का नया प्लान

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अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का रिन्यूवल करा सकेंगे. दरअसल, कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (IPD) की वैलिडिटी खत्म हो गई है.

केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम, 1989 (Motor Vehicle Rules 1989) में संशोधन करने जा रहा है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्‍म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों को वाहन (VAHAN) प्लेटफार्म में डाल दिया जाएगा. यहां से संबंधित आरटीओ के पास यह आवेदन पहुंच जाएगा.

इंटरनेशनल डीएल परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्‍योरा देना होता है. नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 6 नवंबर तक सभी हितधारकों से अपनी टिप्पणी और सुझाव मांगे है. हितधारक अपने सुझाव मंत्रालय के संयुक्त सचिव को मेल या पते पर भेज सकते हैं. साथ ही देश में भी डीएल और मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.

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