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नियमों के उल्लंघन पर Amazon, Flipkart को नोटिस, देखिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: Amazon और Flipkart की फेस्टिवल सेल के बीच सरकार ने इन दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों (e-commerce) को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स के बार में अनिवार्य जानकारी नहीं देने पर जारी किया गया है. नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे सभी उत्पादों के बारे जानकारियां देनी होती है जैसे वो किस देश में बना है वगैरह.

कंज्यूमर अफेयर्स विभाग (Consumer affairs department) की ओर से Amazon और Flipkart को नोटिस भेजा गया है, लेकिन राज्यों से भी कहा गया है कि वो ये देखें कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों का पालन करें. दोनों दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों ने नोटिस पर अबतक कोई कमेंट नहीं किया है. 

कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने दोनों कंपनियों से पैकेज्ड उत्पादों (Packaged Commodities) को लेकर नियमों का पालन करने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है. विभाग का कहना है कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीगल मेट्रोलॉजी (Packaged Commodities) नियम 2011 के तहत अनिवार्य घोषणाओं का पालन नहीं कर रहीं हैं.   

विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि Flipkart India और Amazon Development Centre वो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और इसलिए, उन्हें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य घोषणाओं के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए. नोटिस के मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने अनिवार्य डेक्लेरेशन नहीं दिया है. लीगल मेट्रोलॉजी (Packaged Commodities) नियम के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां देनी होती है, जिसमें ये खास तौर पर बताना होता है कि प्रोडक्ट कहां बना है यानी ‘country of origin’ बताना होता है. 

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