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NPS से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाएं यहां, बुढ़ापे में 20 हजार की सैलरी का करें इंतजाम

National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम किया जाता है. इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी लेकिन 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया. इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं. इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर इकट्ठा हुई राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकते हैं और बची हुई राशि से वह नियमित तौर पर पेंशन के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं. एनपीएस से हर महीने महज 5 हजार के निवेश से बुढ़ापे में 20 हजार की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. आइए इस योजना के बारे में जानते हैं और फिर यह जानते हैं कि इसमें अंशदान किस तरह किया जा सकता है.

एनपीएस से क्या है फायदा, ऐसे समझें

मान लीजिए कि आपने 30 साल की उम्र से एनपीएस में योगदान शुरू किया और हर महीने 60 साल की उम्र कर इसमें हर महीने 5 हजार रुपये का योगदान करते हैं. इस पर कैलकुलेशन करते हैं कि आपको क्या मिलेगा.

NPS में मंथली निवेश: 5000 रुपये (60,000 रु सालाना)
30 साल में कुल योगदान: 18 लाख रुपये
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 8%
टैक्स सेविंग: 5.4 लाख
मेच्योरिटी पर कुल रकम: 74.21 लाख रुपये
एन्युटी परचेज: 40%
अनुमानित एन्युटी रेट: 8%
अधिकतम टैक्स फ्री विद्ड्रॉल: मेच्योरिटी अमाउंट का 60%
60 की उम्र पर पेंशन: 19,790 रुपये महीना
एकमुश्त कैश: 44.52 लाख

एनपीएस के तहत दो तरह के खाते

नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत दो प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं- टियर 1 और टियर 2. इसमें टियर 1 पेंशन खाता होता है और टियर 2 स्वैच्छिक बचत खाता. टियर 1 खाता कोई भी शख्स खोल सकता है लेकिन टियर-2 खाता तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 खाता हो. इसके अलावा एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें योगदान करने पर आपको जो कर छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 खाते पर मिलती है.

टियर-1 खाते पर टैक्स राहत

एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.

खाता किस तरह खोलें

एनपीएस खाता खोलने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑफलाइन.

  • ऑफलाइन खाता खोलने के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे नजदीकी पीओपी (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) सेंटर पर जाएं.
  • वहां एक सब्सक्राइबर फॉर्म लें और इसे केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करें.
  • टियर 1 में प्रारंभिक निवेश न्यूनतम 500 रुपये और टियर 2 में न्यूनतम 1 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं. हालांकि सालाना टियर 1 खाते में आपको 1 हजार और टियर 2 में 250 रुपये का कम से कम योगदान करना अनिवार्य है.
  • निवेश के बाद पीओपी आपको एक PRAN (स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या) देगा. इस संख्या और पासवर्ड की मदद से खाते को चलाया जा सकता है और अपना कांट्रिब्यूशन ऑनलाइन भी देख सकते हैं.
  • इस प्रक्रिया के लिए आपको 125 रुपये का भुगतान करना होगा.

ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने का स्टेपवाइज तरीका

  • सबसे पहले आप NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं. https://www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online
  • इसके बाद आप इंडीविज्युअल कैटेगरी पर क्लिक करें.
  • फिर आधार या पैन नंबर दर्ज करें. आपको मोबाइल पर इससे संबंधित वन टाइम पासवर्ड आएगा. इसे वेरीफाई कर दें.
  • इसके बाद आप एकनॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए जानकारी को सबमिट करें.
  • पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करें, फिर निवेश का माध्यम चुनें.
  • उसके बाद नॉमिनी का चुनाव करना होगा.
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
  • इसके बाद टियर-I अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और टियर-II अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये का शुरुआती निवेश जरूरी है.

ऑनलाइन नॉमिनी भी बदलने की सुविधा

एनपीएस खाते में अगर आपको कभी नॉमिनी बदलने की जरूरत पड़ गई तो इसके लिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है. नॉमिनी को आप घर बैठे ही ऑनलाइन बदल सकते हैं.

  • नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने सीआरए सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.
  • उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें.
  • सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
  • उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे.
  • एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
  • इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें.
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
  • ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा.
  • अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा.
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