FINANCE

1 दिसंबर से बदल रहा है बैंकिंग से जुड़ा ये नियम, आपको होगा फायदा

इस सुविधा के शुरू होने के साथ भारत दुनिया में उन बहुत थोड़े देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास 24x7x365 लार्ज वैल्यू रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है.

1 दिसंबर 2020 से देश में बैंकिंग से जुड़े एक नियम में बदलाव होने जा रहा है. लेकिन बात घबराने वाली नहीं है क्योंकि बदले नियम से ग्राहकों को फायदा होने जा रहा है. दरअसल अगले माह से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी. यानी ग्राहक RTGS के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेनदेन कर सकेंगे.

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RTGS को 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर माह में किया था. RBI का कहना है कि इस सुविधा के शुरू होने के साथ भारत दुनिया में उन बहुत थोड़े देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास 24x7x365 लार्ज वैल्यू रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है. अभी RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है.

कितने काम की है RTGS सर्विस

RTGS के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. यह बड़े ट्रांजेक्शंस में काम आता है. RTGS के जरिए एक बार में 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है. वहीं मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग है. इसे ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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NEFT के मामले में भी बदल चुका है नियम

इससे पहले दिसंबर 2019 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) से जुड़ा नियम बदला था. पिछले साल से यह भी ग्राहकों के​ लिए 24x7x365 उपलब्ध है. NEFT के जरिए ट्रांसफर किए जाने वाले फंड के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, वहीं मैक्सिमम लिमिट अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकती है. कुछ बैंकों में इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. NEFT को भी ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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