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Income Tax Return: ITR फाइल करते समय ये दस्वावेज हैं जरूरी, याद रखें; नहीं तो होगी परेशानी

Income Tax Return: आइए ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जानते हैं, जो आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी हैं.

Documents needed to file Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर (Income Tax Return) को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है, उनके लिए यह 31 जनवरी 2021 है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती है. इन्हें जमा करना जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय इन्हें रखना जरूरी है. आइए ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जानते हैं, जो आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी हैं.

पैन (PAN) कार्ड

परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसमें आपक बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और पैन नंबर. पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए अनिवार्य है.

आधार कार्ड

आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन दस्तावेज है. इस डॉक्यूमेंट में आपका नाम, जन्म तिथि, घर का पता और एक 12 संख्या का नंबर होता है जिसे आधार नंबर कहते हैं. आईटीआर को फाइल करने के लिए आधार कार्ड की डिटेल्स की जरूरत होती है.

फॉर्म 16

फॉर्म 16, जिसे TDS सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एक दस्तावेज है, जिसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है. इसमें कर्मचारी के सैलरी ब्रेकअप से जुड़ी सभी डिटेल्स और उसमें कटौती किए गया TDS शामिल होता है. यह सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते संमय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. फॉर्म 16 में नियोक्ता का TAN और पैन नंबर भी होता है.

फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS ऑटो-जनरेटेड सालाना टैक्स सटेटमेंट है. इसमें संबंधित वित्तीय वर्ष की आपके पैन के लिए इनकम पर कटौती किए गए टैक्स की डिटेल्स होती है. आप https://www. incometaxindiaefiling.gov.in/home से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.

सैलरी स्लिप

सैलरी स्लिप एक दस्तावेज है जिस पर करदाता अपने मूल वेतन, टीडीएस राशि, कटौती, महंगाई भत्ता, किराए पर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस आदि पा सकते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

बैंक और पोस्ट ऑफिस से इंट्रस्ट सर्टिफिकेट

किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगता है. इसलिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंट्रस्ट सर्टिफिकेट ले लें जिससे पता चले कि आपने कुल कितनी ब्याज राशि कमाई है, अगर TDS की सैलरी से कटैती हो गई है.

टैक्स सेविंग प्रूफ

खर्चों या निवेश के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए प्रूफ जैसे रसीद, सर्टिफिकेट या अकाउंट सटेटमेंट को रखना होता है. निवेश और म्यूचुअल फंड, शेयर और दूसरी सिक्योरिटीज की सेल से संबंधित दस्तावेजों को भी रखें.

होम लोन के दस्तावेज

किसी होम लोन की स्थिति में, किसी फाइनेंसिंग बैंक या कंपनी द्वारा जारी इंट्रस्ट सर्टिफिकेट रख लें.

(नोट: हर व्यक्ति को अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है.)

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