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31 मार्च से पहले निपटाएं ये 5 जरूरी काम, वरना देनी होगी भारी पेनाल्टी…

वित्तीय वर्ष 2020-21 जल्द ही समप्त होने वाला है. ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय की गई है. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

नई दिल्ली. वित्तीय वर्ष 2020-21 जल्द ही समप्त होने वाला है. ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय की गई है. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. टैक्‍स से जुड़े कुछ कामों को पूरा कर लेने की 31 मार्च अंतिम तारीख है. यदि 31 मार्च तक आप चूक जाते हैं तो अगले साल आपको रिवाइज्ड या लेट इनकम टैक्स फाइल करने का अवसर नहीं मिलेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 मार्च तक आप लेट या रिवाइज्ड रिटर्न भर तो सकते हैं लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये लेट फाइन देना होगा.

यहां हम ऐसी ही 5 अहम चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनकी डेडलाइन इस महीने खत्‍म हो रही है.

फाइलिंग बिलेटेड
31 मार्च, वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम दिन है. अत: वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए यह रिवाइज्ड या देर से इनकम टैक्स फाइल की भी अंतिम तारीख होगी. किसी वित्‍त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्‍सपेयर को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है. बिलेटेड आईटीआर 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है.
रिवाइज्‍ड रिटर्न

संशोधित या रिवाइज्‍ड ITR कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है. इसमें डिडक्‍शन का क्‍लेम भूल जाना, इनकम या बैंक अकाउंट इत्‍यादि को रिपोर्ट न करने जैसी गलतियां शामिल हैं. यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

एडवांस टैक्स फाइल करना
इनकम टैक्‍स कानून के तहत अगर किसी व्‍यक्ति की टैक्‍स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्‍यादा होती है तो उन्‍हें चार किस्‍तों में यानी 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्‍स देना पड़ता है. एडवांस टैक्‍स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्‍टी लगती है. इस तरह 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी है.

आधार और पैन को जोड़ना
अगर आपने अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (Pan Card) से लिंक नहीं कराया है तो बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत को पैन को अपने आधार नबंर से जोड़ना अनिवार्य है. इसके साथ आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है. सरकार ने इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की अवधि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है. उन्हें जुर्माना देना होगा ओर 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा.

विवाद से विश्‍वास स्‍कीम
‘विवाद से विश्‍वास’ स्‍कीम के तहत डेक्‍लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च की गई थी. प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ कानून 17 मार्च 2020 को लागू हुआ था. इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है. तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी.

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