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पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से महंगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लिए भी लगेंगे ज्यादा पैसे, नियम जारी

Vehicle Scrapping Policy: सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रर्ड नहीं कराते हैं तो उनके लिए RC रीन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेशन जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी. 

नई दिल्ली: Vehicle Scrapping Policy: अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की एक्सपायरी तुरंत चेक कर लीजिए. क्योंकि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रीन्यूअल महंगा हो जाएगा. पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्हीकल स्क्रैप्रिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया था. जिसमें 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया था. अब सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है.

RC रीन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना महंगा होगा

सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (संशोधन) नियम, 2021 जारी किया है. ये नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएंगे. इसमें गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल नियमों के साथ साथ फीस के बारे में जानकारियां दी गई हैं. इसमें बताया गया है कि अगर वाहन का रजिस्ट्रेशन स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में नई गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस नहीं ली जाएगी. 

अगर आपने 1 अक्टूबर से पहले स्क्रैपेज सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आपको पुरानी गाड़ी पर मिलने वाला इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा. साथ ही RC को रीन्यू कराना और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना भी महंगा हो जाएगा. ये सभी निजी गाड़ियों और कमर्शियल वाहनों दोनों के लिए लागू होगा. 

मोटरसाइकिल 

नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपये लगेंगे, जबकि रीन्यू करने के लिए 1000 रुपये देने होंगे 

थ्री व्हीलर/Quadricycle

नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपये लगेंगे, जबकि रीन्यू करने के लिए 2500 रुपये देने होंगे 

हल्के वाहन (Light motor vehicle)

नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपये लगेंगे, जबकि रीन्यू करने के लिए 5000 रुपये देने होंगे 

इंपोर्टेड गाड़ी (Imported motor vehicle) – चार पहिया या इससे ज्यादा के लिए 

नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 2500 रुपये लगेंगे, जबकि रीन्यू करने के लिए 10000 रुपये देने होंगे 

तब ज्यादा देना होगा चार्ज 

ध्यान रहे कि अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड टाइप है तो उसे जारी करने या रीन्यू करने पर आपको 200 रुपये ज्यादा देने होंगे. इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रीन्यूअल में देरी हुई तो मोटरसाइकिल के लिए हर महीने के हिसाब से 300 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, बाकी गाड़ियों के लिए 500 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा. 

फिटनेस सर्टिफिकेट की टेस्टिंग भी महंगी 

15 साल पुराने वाहनों के लिए ग्रांट और फिटनेस सर्टिफिकेट के रीन्यूअल के लिए टेस्ट कराने के चार्ज को भी महंगा कर दिया गया है 

1. मैनुअल मोटरसाइकिल के लिए 400 रुपये देने होंगे, जबकि ऑटोमेटेड के लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा.
2. मैनुअल हल्के वाहनों, थ्री व्हीलर्स के लिए ये फीस 800 रुपये है. ऑटोमेटेड के लिए 1000 रुपये तय की गई है. 
3. मध्यम वाहन/पैसेंजर मोटर व्हीकल- मैनुअल के लिए 800 रुपये और ऑटोमेटेड के लिए 1300 रुपये देने होंगे
4. भारी वाहन/पैसेंजर मोटर व्हीकल- मैनुअल के लिए 1000 रुपये और ऑटोमेटेड के लिए 1500 रुपये लगेंगे 

फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यूअल महंगा 

15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यूअल और ग्रांट के लिए क्या चार्ज होंगे. 

1. मोटरसाइकिल के लिए 1000 रुपये
2. थ्री व्हीलर या quadricycle के लिए 3500 रुपये
3. हल्के वाहनों के लिए 7500 रुपये 
3. Medium goods/पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपये 
4. Heavy goods/पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए 12500 रुपये 

अगर एक्सपायर होने के बाद  फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया तो एक्सपायरी के बाद से प्रति दिन 50 रुपये का अतिरिक्त चार्ज भी लिया जाएगा.

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