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Coronavirus: महाराष्ट्र में वीकेंड के दौरान लगेगा Lockdown, बाकी दिनों के लिए कठोर नाइट कर्फ्यू का ऐलान

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सूत्रों के मुताबिक कोरोना के वजह से बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में लॉकडाउन की जगह कठोर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए. 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में कठोर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही शाम के समय एक साथ 5 लोगों के खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई है. ये सभी निर्देश सोमवार शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगे.

कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में लॉकडाउन की जगह कठोर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए. सूत्रों के मुताबिक ये कड़ाई कम से कम 30 अप्रैल तक जारी रहेगी. ये सभी निर्देश सोमवार शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगे. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को ही रात में निकलने की अनुमति रहेगी. धारा 144 लागू रहेगी जिसमें 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे. मॉल, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर को बंद किया जाएगा, लेकिन पार्सल सेवा शुरू रहेगी. सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे. इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. कंस्ट्रक्शन साइट जहां वर्कर के रहने की सुविधा है, वो ही कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगे. सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू है, वो चालू रहेंगे.

शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सब्ज़ी मंडी पर कोई पाबंदी नही लगाई गई है लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए जाएंगे. वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. फिल्म, टेलीविजन और वेबसीरीज जैसी शूटिंग में जहां भीड़ नहीं होंगी, वहां काम शुरू रह सकता है. यातायात के सभी साधन पहले की तरह  चलते रहेंगे. हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे. ये सभी निर्देश सोमवार शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगे.

सरकार का बयान

महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने बताया कि पूरे राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी. रेस्टोरेंट सिर्फ पार्सल और पैकिंग सिस्टम तक ही खुलेंगे. कोई रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि सभी कार्यालयों को बंद कर वर्क फ्रॉम होम सिस्टम को अपनाया जाए. जल्द ही सरकार इस विषय में एसओपी जारी करेगी.

मॉल में जाने के लिए कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी

मुंबई में कोरोना विस्फोट देखते हुए सरकार ने भले ही पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया है. लेकिन सरकार ने मॉल जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है. यही नहीं, सरकार ने पुणे में गंभीर हालात को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है. मॉल, पार्क, धार्मिक स्थलों को बंद रखा जा रहा है. वहीं, नांदेड़, परभणी, नंदुरबार जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है. नागपुर और लातूर जिले में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है.

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