Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ः मंत्रालय और संचालनालय में शुरू होगा काम-काज, दफ्तर जाने से पहले पढ़ लें ये नियम

Corona Guidelines: छत्तीसगढ़ में 6 मई से मंत्रालयों और संचालनालयों के काम-काज शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. दफ्तरों में अधिकारियों को शत-प्रतिशत आना है, जबकि तीसरे और चौथे वर्ग के 33 फीसदी कर्मचारी ही काम पर आएंगे.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में गुरुवार से मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी शुरू करेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि में मंत्रालय और संचालनालय कार्यालयों में 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू करने को कहा है. तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी केवल एक तिहाई की संख्या में ड्यूटी देंगे. एक तिहाई रोस्टर की अनिवार्यता केवल कर्मचारियों के लिए है. अनुविभागीय अधिकारियों के साथ उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को मंत्रालय जाना अनिवार्य होगा. अभी तक सभी विभागों, मंत्रालय व दफ्तरों का कामकाज वर्क फ्रॉम होम के जरिए चल रहा था.

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने नया आदेश जारी कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 33% के साथ मंत्रालय और संचालनालय कार्यालयों का काम शुरू करने को कहा है. इसके विभागों को कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर बनाना होगा. यह रोस्टर केवल कर्मचारियों के लिए होगा. सेक्शन अफसर और उनसे वरिष्ठ अफसरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी.

इन शर्तों का करना होगा पालन

– मंत्रालय-संचालनालय आने-जाने के लिए कर्मचारी सार्वजनिक बस सेवा की सुविधा नहीं लेंगे. इन्हें निजी या  विभागीय वाहनों से कार्यालय जाना होगा. बस में कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है.
– आदेश में साफ कहा गया है कि मंत्रालय में कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

– उन्हें फेस मास्क लगाए रखना होगा. हाथ सैनेटाइज करने होंगे और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

– नया आदेश आने तक मंत्रालय-संचालनालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया  है.

इसलिए आया नया आदेश

रायपुर जिले में 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मंत्रालय और संचालनालय सहित सभी सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए थे. कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश था. प्रशासन ने लॉकडाउन को 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को नया आदेश निकालना पड़ा.

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