Himachal Pradesh

COVID-19: हिमाचल में आज से दस दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू, मास्क नहीं पहना तो जाएंगे जेल

Corona Curfew in Himachal: ऊना-मंडी-चंबा जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. बिलासपुर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू हो गया है, जो 17 मई की सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान लोगों को गाइडलाइन्स को फोलो करना होगा. यदि लोगों ने सही तरीके से मास्क नहीं पहना तो पहली बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना और बार-बार नियम तोड़े तो आठ दिन की जेल (Jair) हो सकती है. इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी.

क्या पाबंदियां लगाई गईं

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन कार और जीप चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा. बसें भी 50 फीसदी क्षमता से ही चलेंगी. कहीं भी पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट होगी. आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. क्षमता के 50 फीसदी सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर एफआईआर के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त भी किया जा सकता है.

वाहन के अंदर भी मास्क
वाहन में बैठे लोग अगर मास्क नहीं पहने होंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. शाम छह बजे से पहले खुलने वाली दुकानों के बाहर लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा. दुकानों के बाहर गोले बने होंगे, जिनके भीतर लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

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टूरिस्ट रोके नहीं जाएंगे

कोविड की फर्जी रिपोर्ट या किसी अन्य फर्जी जानकारी के आधार पर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते पकड़े जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. टूरिस्ट को सूबे में आने की इजाजत है, लेकिन आरटीपीआर रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए.

ऊना-मंडी-चंबा में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

ऊना-मंडी-चंबा जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. बिलासपुर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी. सूबे में दफ्तर बंद रहेंगे. शराब के ठेके भी बंद करने के आदेश हैं. केवल जरूर चीजों की दुकानें खुली रहेंगी.

और भी क्या खुला रहेगा

सभी बैंक, एटीएम, इंशोयरेंस कंपनियों के दफ्तर खले रहेंगे. कम से कम स्टाफ बुलाने की व्यवस्था. पेट्रोल पंप, घरेलू गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, डाक सेवाएं, डाकघऱ, जलापूर्ति, सफाई, टेली कम्युनिकेशन सर्विस चालू रहेंगी. राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन समेत दैनिक जरूरतों की दुकानें शाम 6 बजे तक रहेंगी खुली. होटल,रेस्त्रां और ढाबे पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी की पालना के साथ खुलेंगे. हालांकि, सूबे में इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे.

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