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शव ले जाने के लिए Ambulance Operator ने वसूले 17 हजार रुपये, पुलिस की धमकी के बाद हाथ जोड़कर लौटाए

कोरोना काल (Corona Cases In India) का फायदा उठाते हुए कई लोग दूसरों से मनमानी वसूली कर रहे हैं. हाल ही में एक एंबुलेंस ऑपरेटर (Ambulance Operator) ने नोएडा (Noida) निवासी एक रिटायर्ड कर्नल से 7 किमी के लिए 17 हजार रुपये वसूले थे. इसकी शिकायत होने पर तुरंत एक्शन लिया गया, जिसके बाद एंबुलेंस ऑपरेटर ने हाथ जोड़कर रुपये लौटा दिए. पढ़िए वायरल खबर (Viral News).

नई दिल्ली: Viral News: कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की मार झेल रहे लोग आस-पास की अव्यवस्था से भी काफी हद तक परेशान हो रहे हैं. कभी दवाई और इंजेक्शन (Corona Injection) खरीदने के लिए हजारों-लाखों रुपये देने पड़ रहे हैं तो कभी एंबुलेंस (Ambulance Operator) वाले की मनमानी झेल रही है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें एंबुलेंस ऑपरेटर ने कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हजारों रुपये वसूले हैं. हाल ही में नोएडा (Noida) में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है, जिसके बारे में सोशल मीडिया (Social Media) पर जोर-शोर से चर्चा की जा रही है.

7 किमी के लिए वसूले 17 हजार रुपये

नोएडा सेक्टर 37 निवासी रिटायर्ड कर्नल सोहन सिंह (Retired Officer Sohan Singh) ने एक निजी एंबुलेंस ऑपरेटर (Ambulance Operator) के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. उनका कहना है कि एंबुलेंस ऑपरेटर ने उनसे 7 किमी के रास्ते के लिए 17 हजार रुपये वसूले थे. उनकी पत्नी की मौत 10 मई को हुई थी और उन्हीं का शव ले जाने के लिए यह एंबुलेंस बुक की गई थी. एंबुलेंस ऑपरेटर ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Cases In India) के कारण बिगड़े हालात का फायदा उठाते हुए यह मांग रख दी.

कर्नल ने दर्ज की शिकायत

रिटायर्ड कर्नल सोहन सिंह पुलिस में एंबुलेंस ऑपरेटर की शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस एंबुलेंस ऑपरेटर को सबक सिखाया, जिस पर उसने हाथ जोड़कर रिटायर्ड ऑफिसर को उनके 17 हजार रुपये लौटा दिए. रिटायर्ड ऑफिसर से अंतिम संस्कार (Funeral Ceremony) के वक्त भी 7 हजार रुपये वसूले गए थे.

इस नंबर पर दर्ज करें शिकायत

एंबुलेंस ऑपरेटर के खिलाफ IPC की 188, 269 और 270 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अगर किसी और से भी इस तरह की मनमानी वसूली की जा रही है तो वे 18004192211 या 112 (Helpline Number For Covid) पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का प्रावधान है.

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