ITR

TDS के नए रूल्स गुरुवार से लागू होंगे, ITR नहीं भरने वालों को देना होगा अधिक टैक्स

itr (1)

पिछले दो वर्षों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करने वालों को 1 जुलाई से अधिक टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) रेट चुकाना होगा। अगर पिछले दो वर्षों के लिए इस तरह का टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये या अधिक है।

ITR दाखिल नहीं करने वालों की जांच के लिए CBDT ने एक नया टूल प्रस्तुत किया है। इससे टैक्स काटने वाले के लिए कम्प्लायंस आसान हो जाएगा। इसके लिए https://report.insight.gov.in पर जानकारी मिल सकेगी।

अगर विदेशी करेंसी खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल किया गया है और यह विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति के उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR के अनुसार नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से व्यक्ति को नोटिस दिया जा सकता है।

नया टूल कैसे काम करेगा

सिंगल PAN सर्चः टैक्स काटने वाला या कलेक्ट करने वाला पोर्टल पर PAN डालकर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकता है जिसका टैक्स काटा या कलेक्ट किया जा रहा है।

बल्क सर्चः टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करने वाला पोर्टल पर कई PAN डालकर बल्क सर्च भी कर सकता है। यह जानकारी उसे एक डाउनलोड की जा सकने वाली फाइल में मिलेगी जिसे रिकॉर्ड के लिए रखा जा सकता है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की शुरुआत में पिछले दो वर्षों के लिए ITR दाखिल नहीं की थी।

CBDT ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़ी विभिन्न डेडलाइन को बढ़ाया है। यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर किया गया है। अब टैक्सपेयर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए TDS दाखिल करने का 15 जुलाई तक समय होगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top