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Income Tax: बच्चे के नाम पर जमा करें पैसे, हर साल इतने लाख बचा सकते हैं टैक्स

18 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा अपने नाम से डीमैट अकाउंट और स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है. इसी आधार पर अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकता है. इस खाते पर हर साल 1 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होता है.

आपके वरिष्ठ माता-पिता ही नहीं, बच्चे भी टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं. बस आपको इसका तरीका जानना होगा और उनके नाम से पैसे निवेश करने होंगे. बच्चा अगर नाबालिग है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके नाम पर होने वाला निवेश टैक्स फ्री होगा. नियम यह है कि बच्चों के नाम से किया गया निवेश माता-पिता की कमाई के साथ क्लब हो जाती है और उसी हिसाब से टैक्स की देनदारी बनती है.

इसमें ध्यान यह देना होगा कि बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, तभी तक टैक्स की यह सुविधा मिलती है. बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसकी कमाई माता-पिता के साथ क्लब नहीं कर सकते. टैक्स के लिहाज से 18 साल बाद उस बच्चे को अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा. जैसे अन्य वयस्क लोगों के साथ टैक्स छूट या टैक्स देनदारी का नियम लगता है, वैसा ही नियम उस बच्चे पर भी लागू होगा. 18 साल बाद उस बच्चे ने कोई कमाई शुरू कर दी या उसके नाम से निवेश से कमाई होने लगी, तो वह टैक्स की देनदारी में आएगा.

जब बच्चा 18 साल से अधिक उम्र का हो

18 साल ऊपर या बालिग बच्चे को कानूनी तौर पर वयस्क माना जाएगा और इस स्थिति में वह अपने से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा. 18 साल के कम उम्र के बच्चे खुद से स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते बल्कि उनके माता-पिता बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं. 18 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा अपने नाम से डीमैट अकाउंट और स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है. इसी आधार पर अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकता है. इस खाते पर हर साल 1 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होता है. साल में 2.5 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री माना जाएगा.

बच्चों के नाम पर निवेश के फायदे

बच्चों के नाम पर किए जाने वाले निवेश पर और भी कई फायदे मिलते हैं. नाबालिग बच्चे के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में पैसा जमा करते हैं तो उसका पैसा माता-पिता के इनकम कै साथ क्लब हो जाएगा. ऐसी स्थिति में पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपये की लिमिट पार हो जाएगी. इसका घाटा हो सकता है लेकिन बच्चा जैसे ही 18 साल से ज्यादा का होगा, पीपीएफ में उसका निवेश माता-पिता से अलग माना जाएगा. इस स्थिति में अब बच्चे के पीपीएफ खाते में भी पैसा जमा कर सकते हैं और उसपर टैक्स बचा सकते हैं. इससे आपके निवेश की राशि भी बढ़ जाएगी और अंत में बचत का लाभ भी मिल जाएगा. अब हर साल बच्चे के खाते में अलग से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.

बच्चे के नाम पर गिफ्ट करते हैं सावधान

अगर अपने बालिग बच्चे को पैसा गिफ्ट करते हैं या उसके नाम से निवेश करते हैं तो इस पर टैक्स बचाना आसान होगा. लेकिन इसमें सावधानी से काम करना होगा. अगर आपने बच्चे को खर्च करने के तौर-तरीके नहीं बताए, बचत के उपाय नहीं बताए और बच्चा गैर-जिम्मेदार हो जाए तो बचत का कोई मतलब नहीं. सारी जमा पूंजी झटके में खत्म हो सकती है. आपका जमा किया पैसा बिना किसी जरूरत के काम में खर्च हो सकता है. बाद में वसीयत में नाम भले बदल दें लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं और बच्चे के नाम से जो संपत्ति गिफ्ट कर दी है, वह दुबारा अपने पास नहीं आएगा. ऐसा न हो कि 20-30 परसेंट पैसा बचाने के लिए आपको 100 परसेंट जमा पूंजी खोनी पड़ जाए.

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