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Income Tax: इन निवेश पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानें कितना मिलेगा डिडक्शन

इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर VI A में सेक्शन 80 के अलग-अलग सब सेक्शन मौजूद हैं जिससे व्यक्ति इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. व्यक्ति कई टैक्स बचत के जरियों, डोनेशन आदि के लिए टैक्स में डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं. ऐसे डिडक्शन की मदद से व्यक्ति द्वारा देय टैक्स बड़े स्तर पर घट जाता है. आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन VI A में कौन-से सेक्शन मौजूद हैं.

सेक्शन 80C: लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान, कुछ इक्विटी शेयर या डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन आदि. छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80CCC और 80CCD(1) के साथ है.

सेक्शन 80CCC: कुछ पेंशन फंड से संबंध में योगदान का डिडक्शन. डिडक्शन की सीमा 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) है.

सेक्शन 80CCD(1): केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में योगदान के संबंध में डिडक्शन. कर्मचारी की स्थिति में, सैलरी (बेसिक +DA) का 10 फीसदी और किसी दूसरी स्थिति में वित्त वर्ष में ग्रॉस कुल आय का 20 फीसदी टैक्स फ्री होगा. कुल सीमा 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80C और 80CCC के साथ है.

सेक्शन 80CCD(1B): केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान के संबंध में 50,000 रुपये तक का डिडक्शन.

सेक्शन 80CCD(2): नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में योगदान के संबंध में डिडक्शन. नियोक्ता द्वारा 14 फीसदी योगदान पर टैक्स बेनेफिट दिया जाता है, जहां ऐसा योगदान सरकार देती है. किसी दूसरे नियोक्ता द्वारा 10 फीसदी पर टैक्स बेनेफिट मिलता है.

सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में डिडक्शन. व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये तक का प्रीमियम भुगतान करने पर डिडक्शन है. सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है.

सेक्शन 80E: उच्च सीक्षा के लिए लिए लोन पर ब्याज के संबंध में डिडक्शन. इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

सेक्शन 80EE: रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर डिडक्शन.

सेक्शन 80EEA: कुछ हाउस प्रॉपर्टी (अफॉर्डेबल हाउसिंग) पर लिए लोन के संबंध में 1.5 लाख रुपये तक ब्याज पर डिडक्शन.

सेक्शन 80EEB: इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदने के लोन पर 1.5 लाख रुपये तक ब्याज के संबंध में डिडक्शन.

सेक्शन 80G: कुछ फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आदि में डोनेशन.

सेक्शन 80GG: सैलरी नहीं पाने वाले लोगों के द्वारा दिए जाने वाले किराए पर डिडक्शन जिन्हें HRA बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं. डिडक्सन की सीमा 5,000 रुपये प्रति महीना या साल में कुल आय का 25 फीसदी, जो कम है, रहेगी.

सेक्शन 80GGA: ग्रामीण विकास या वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कुछ डोनेशन के संबंध में पूरा डिडक्शन.

सेक्शन 80GGC: राजनीतिक पार्टी को डोनेशन के संबंध में कुल डिडक्शन. डोनेशन गैर-कैश होने चाहिए.

सेक्शन 80TTA: सेविंग्स बैंक अकाउंट पर 10,000 रुपये तक ब्याज के संबंध में डिडक्शन उन लोगों के लिए जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के अलावा है.

सेक्शन 80TTB: सेविंग्स बैंक अकाउंट पर 10,000 रुपये तक ब्याज के संबंध में डिडक्शन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है.

सेक्शन 80U: अक्षमता की स्थिति में डिडक्शन. अक्षमता की टाइप और स्तर के आधार पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये का डिडक्शन मंजूर किया जाएगा.

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