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हवाई यात्रियों के लिए अलर्ट, यात्रा शुरू करने से पहले जान लें सरकार का ये नया नियम

नई दिल्लीः हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने यात्रा से पहले के एक नियम में बदलाव किया है. इस नियम का पालन नहीं करने पर यात्रियों को घरेलू उड़ानों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पहले सरकार ने नियम बनाया था कि जो यात्री घरेलू विमानों में यात्रा करेंगे, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि यात्रा तिथि से दो महीने पहले तक उनको कोरोना वायरस के किसी तरह के लक्षण नहीं आए हैं. अब सरकार ने दो महीने की समय सीमा को

इसलिए किया बदलाव
विमान नियामक डीजीसीए ने कहा है कि फिलहाल ज्यादातर लोग इस महामारी से रिकवर हो गए हैं. इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के नियम में बदलाव किया गया है. हालांकि कोरोना वायरस से पूर्व में संक्रमित होकर ठीक हो चुके हवाई यात्रियों को अस्पताल से मिली डिस्चार्ज स्लिप के आधार पर ही यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है. सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू किया था. इससे पहले दो महीने तक लॉकडाउन की वजह से घरेलू उड़ानों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद था. 

63 फीसदी पहुंचा रिकवरी रेट
भारत में रिकवरी रेट यानी इस महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों के आंकड़े में लगातार सुधार हो रहा है. भारत में इस वक्त कुल मामले साढ़े आठ लाख से ज्यादा हैं लेकिन इनमें से साढ़े पांच लाख लोग रिकवर कर चुके हैं.

आकड़ों के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट 63% हो चुका है लेकिन उससे भी अच्छी खबर यह है कि भारत के 19 राज्यों का रिकवरी रेट प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है. इन 19 राज्यों में लद्दाख 85% रिकवरी रेट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि दिल्ली 80% के रिकवरी रेट के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है. इन 19 राज्यों में 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है. 

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