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बिहार में अब 25 मई तक Lockdown, यहां जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकते हैं. डीजे या बारात जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोग उपस्थित हो सकते हैं.

पटना. बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि बढ़ा दी है. अब यहां 25 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (cm nitish kumar) ने अपने ट्विवटर हैंडल से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फिलहाल लगाए गए लॉकडाउन के सकारात्मक फायदे दिख रहे हैं. इस स्थिति को देखते हुए आज सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई. इसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया कि लॉकडाउन की अवधि 16 मई से 25 मई तक के लिए बढ़ा दी जाए.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।’

इस बारे में बिहार सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. सरकार ने बताया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंदन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट का स्क्रीन शॉट.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट का स्क्रीन शॉट.

सरकार ने कहा है कि दुकानें वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस संदर्भ में सरकार ने आवश्यक सेवाओं की पूरी सूची दी है जिन्हें लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.

1. बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय/ गतिविधियां.

2. औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानय

3. सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क

4. इ-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां.

5. कृषि एवं इससे जुड़े कार्य.

6. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.

7. टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां.

8. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा और भंडारण प्रतिष्ठान.

9. आवश्यक खाद्य सामग्री, फल व सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक और ग्राणीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक. ये दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग बरतें इसकी जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी.

10. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.

11. निजी सुरक्षा सेवाएं.

12. ठेला पर फल और सब्जी घूम-घूमकर बेची जा सकती हैं.

13. निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर और बीज वह खाद की दुकाने हफ्ते में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक खुली रह सकती हैं.

14. लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों और आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत संबंधित जिलाधिकारी दे सकते हैं.

15. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.

16. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चल सकते हैं. वे निजी वाहन भी चल सकते हैं जिन्हें प्रशासन से किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास मिला हो. वैसे निजी वाहनों को भी छूट मिलेगी जिनमें हवाई जहा या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों, लेकिन उनके पास यात्रा टिकट होना अनिवार्य है.

17. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकाने बंद रहेंगी. ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलेवरी कर सकते हैं.

18. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.

19. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी या निजी) पर रोक रहेगी.

20. विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकते हैं. डीजे या बारात जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोग उपस्थित हो सकते हैं.

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