NEWS

Taxpayers को मिली बड़ी राहत, सरकार ने किए ये ऐलान; देखें डिटेल

सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी टैक्स रिलीफ की घोषणाएं की है. इसके तहत पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा कोरोना ट्रीटमेंट के लिए जो रकम मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जानें अन्य घोषणाओं के बारे में. 

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की है. ये घोषणाएं टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी है. अगर कोरोना इलाज के लिए एम्प्लॉई को कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई राशि मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली. ऐसी किसी मदद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

टैक्स फ्री कोरोना मदद 

दूसरी बड़ी घोषणा है कि यदि किसी एम्प्लॉई की कोरोना से मौत हो जाती है और कंपनी की तरफ से उसके परिवार को दी गई आर्थिक मदद पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की आर्थिक मदद करता है तो इसमें भी 10 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा. तो मिलकर कोरोना ट्रीटमेंट के लिए मिलने वाली राशि टैक्स फ्री है.

पैन-आधार लिंक की डेडलाइन

पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने से बढ़ा दी गई है. अभी इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. तो अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन इन-एक्टिव हो जाएगा. और आप इससे जुडी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप भी इसे जल्दी लिंक करवा लें.

विवाद से विश्वास स्कीम

तीसरी बड़ी घोषणा विवाद से विश्वास स्कीम के लिए है. इस स्कीम के तहत बिना अडिशनल अमाउंट के पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. अडिशनल अमाउंट के साथ पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है. इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है.

और भी कई बड़ी घोषणाएं 

इसके अलावा भी टैक्सपेयर्स के लिए कई अन्य घोषणाएं की गई हैं. लगभग ज्यादा से ज्यादा कामों की डेडलाइन 15 दिन से 2 महीने के लिए बढ़ाई गई है. जैसे- TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. पहले ये 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. वहीं, Tax Deduction Certificates के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा Foreign Remittance Certificate की डेडलाइन 15-131 जुलाई के बीच तक है. Registration Of Institutions की डेडलाइन 31 अगस्त तक कर दी गई है. Settlement Commission से मामला वापस लेने की डेडलाइन 31 जुलाई तक कर दी गई है.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top