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जानें केंद्र ने पैन को आधार से लिंक करने समेत किस-किस की बढ़ाई अंतिम तारीख

नई दिल्‍ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स (Income Tax) के मोर्चे पर लोगों को कई रियायतें दे दी हैं. सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही टीडीएस रिटर्न (TDS Returns) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने की अवधि बढ़ा दी है. यही नहीं, फॉर्म-16 (Form-16) जारी किए जाने की अवधि भी बढ़ा (Last Dates Extended) दी गई है.

31 जुलाई 2021 तक जारी किया जा सकेगा फॉर्म-16

केंद्र ने आकलन वर्ष 2020-21 (AY 2021) के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है. इससे उन टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा, जिन्होंने अभी तक टीडीएस रिटर्न के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है. वहीं, आयकर विभाग ने फॉर्म-16 जारी करने की अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया है. पहले फॉर्म-16 जारी होने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2021 तय की गई थी. इसके अलावा टैक्स से जुड़े विवाद निपटाने के लिए शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) के तहत ब्‍याज के बिना भुगतान करने की अवधि अब 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है. इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी.

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पैन-आधार लिंक कराने की अवधि 3 महीने बढ़ाई

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 कर दी है. इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की अवधि 30 जून 2021 तय की गई थी. अगर आप 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आप कोई भी बड़ा लेनदेन नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग ने कहा कि जिन लोगों ने अपने नियोक्ताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए कर्ज लिया है, उन्हें उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

>> किसी परिजन की कोविड के कारण मृत्‍यु होने पर नियोक्ता कंपनी से मिला मुआवजा बिना किसी सीमा के पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा.

>> रिश्तेदारों से मिली 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

>> पहली बार घर खरीदने वालों को निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ (Special Tax Relief) का डेट बढ़ाया गया है.

>> अब आवासीय मकान पर अतिरिक्‍त 3 महीने टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

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