Delhi NCR

कोरोना का खतरा देख लक्ष्मी नगर मार्केट 5 जुलाई तक बंद, सरकार ने जारी किया आदेश

Lakshmi Nagar Market Close news: दिल्ली में अनलॉक होने के साथ ही लक्ष्मी नगर मार्केट समेत आसपास के बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता देख सरकार ने लिया फैसला. पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने बाजार बंद करने का आदेश जारी किया.

नई दिल्ली. कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर और कोरोना महामारी के फैलने का खतरा देख दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी नगर मार्केट समेत आसपास के तमाम बाजारों को आगामी 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है. इसके तहत लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और आसपास के मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क, गुरु रामदास नगर 5 जुलाई की रात 10 बजे तक COVID-19 उचित व्यवहार का पालन नहीं करने के लिए बंद रहेंगे.

पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी इंतजाम करने का निर्देश है. इसके मद्देनजर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है. पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली के सभी बाजारों को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था. लेकिन अगले 2-3 महीनों में कोविड महामारी की तीसरी लहर के आने की आशंका है. इसे पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है.

ऐसे में अथॉरिटी आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा इंतजामों में कोई ढील नहीं बरतना चाहती है. इसलिए ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के साथ दिल्ली के तमाम व्यापारी संगठनों और कारोबारी संस्थाओं को जिम्मेदारी के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि प्रीत विहार के एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लक्ष्मी नगर और आसपास के बाजारों में दुकानदार, ठिया चलाने वाले या अन्य वेंडर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं.

लक्ष्मी नगर बाजार के साथ-साथ मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क और गुरु रामदास नगर के बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है. इसलिए इन सभी बाजारों को आगामी 5 जुलाई की 10 बजे रात तक बंद करने का आदेश जारी किया जा रहा है. सरकार का यह आदेश 29 जून रात 10 बजे से ही लागू माना जाएगा.

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