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नई साइट अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं:15 अगस्त के बाद ही भरें अपनी आईटीआर, अभी भरी रिटर्न की गारंटी नहीं

ट्राईसिटी में अभी तक 20 फीसदी लोग भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं। कारण, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई साइट अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाई है। साइट के बहुत सारे फीचर्स अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ट्राईसिटी के सीए रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स को 15 अगस्त तक इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। इस समय भरी जा रही आईटीआर एक बार सब्मिट होने के बाद दोबारा रिकवर ही नहीं हो पाती है। इस बीच विभाग ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है।

कुछ मामलों में जरूरी जानकारी का फॉर्म 30 जुलाई, 2021 तक भरना जरूरी है। अधिकांश मामलों में उसकी रसीद नहीं मिलती है और पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। अधिकांश मामलों में बीते सालों की आईटीआर का रिकॉर्ड भी नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं के अलावा और भी कई तरह की अलग अलग दिक्कतें पेश आ रही हैं। चंडीगढ़ चार्टेड अकाउंटेंट्स टैक्सेशन एसोसिएशन के सेक्रेटरी सीए मनोज कोहली का कहना है कि विभाग का नया पोर्टल इनकमटैक्स.गॉव.इन 7 जून को लॉन्च किया गया था।

करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं और अभी तक पोर्टल में रिटर्न भरने से लेकर अन्य कामों को लेकर पेश आ रही समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। इंफोसिस को नया पोर्टल बनाने का काम 2019 में दिया गया था लेकिन दो साल बाद भी एक सटीक साइट नहीं बन पाई है। हमनें शुरुआत से ही पेश आ रही समस्याओं के बारे में बता दिया था। 22 जून को फाइनेंस मंत्री ने इंफोसिस अधिकारियों से बैठक भी की लेकिन अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। सीए उमाकांत मेहता का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग के टैक्सपेयर्स को जारी नोटिस के रिप्लाई तक भी फाइल नहीं हो पा रहे हैं।

आईटी कंपनियां दिक्कत दूर करने में लगीं…
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल को बनाने वाली प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस रिटर्न भरने संबंधित आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी प्रयास कर रही है और अगले एक-दो सप्ताह में काफी कुछ ठीक होने की उम्मीद है। समस्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केन्द्रीय फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण तक इंफोसिस को इस बारे में जल्द से समस्या दूर करने के लिए सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं।

पेश आ रही प्रमुख समस्याएं…

  • आईटीआर भरने के बाद रसीद नहीं मिलती है
  • रीफाइल करने के प्रयास करने पर बताया जाता है कि आईटीआर भरी गई है
  • रसीद के बिना आपके पास आईटीआर भरे जाने का कोई प्रमाण नहीं रहता है
  • फाइल नहीं होने पर सारी जानकारी दोबारा भरनी पड़ती है
  • बीते साल की आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आता है
  • बीते सालों की आईटीआर डाउनलोड नहीं होती है
  • पासवर्ड चेंज करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड फीचर पर जाने पर पोर्टल कोई रिस्पांस नहीं करता
  • रिफंड की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है
  • कई नई कंपनियां नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रही हैं।

इनकम टैक्स से जुड़े 6 फॉर्म 31 जुलाई, 2021 तक भरना जरूरी है

  • कर्मचारियों को 31 जुलाई या उससे पहले फॉर्म नंबर 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 में इनवेस्टमेंट फंड द्वारा इनकम डिटेल फॉर्म नंबर 64सी से देनी होगी।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की जानकारी फॉर्म नंबर 1 के तहत 31 जुलाई तक देनी है।
  • फॉर्म नंबर 15सीसी भरने की आखिरी तारीख भी आज है।
  • फॉर्म संख्या 3सीईके के पात्र इनवेस्टमेंट फंड द्वारा सेक्शन 9 की सब-सेक्शन (5) के तहत जानकारी भी 31 जुलाई तक देना जरूरी।

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