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CNG कार मालिकों के लिए अहम खबर, अब मिलेगा नए तरीके का फ्यूल

नई दिल्लीः अगर आपके पास भी सीएनजी गाड़ी है तो फिर जल्द ही आप हाइड्रोजन मिक्स सीएनजी (Hydrogen Mix CNG) को भरवा सकेंगे. सरकार प्रदूषण घटाने और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह अन्य तरह के वैकल्पिक ईंधन के ऑप्शन पर तेजी से काम कर रही है. इस बारे में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है. 

फैलता है कम प्रदूषण
वैसे तो पेट्रोल-डीजल की तुलना में सीएनजी से बहुत कम प्रदूषण फैलता है, लेकिन हाइड्रोजन मिक्स सीएनजी से और कम प्रदूषण होगा. केंद्र सरकार ने इस नए ईंधन का नाम एच-सीएनजी रखा है. एच-सीएनजी में 18 फीसदी हाइड्रोजन और 82 फीसदी सीएनजी का मिश्रण होगा. मंत्रालय परिवहन के लिए साफ ईंधन के तहत कई तरह के वैकल्पिक ईंधन को नोटिफाइड कर रहा है.

25 सितंबर को किया है नोटिफाई
गाड़ियों के लिए एच-सीएनजी को एक Automotive fuel के रूप में शामिल करने को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव करने के लिए मंत्रालय ने 25 सितंबर 2020 को जीएसआर 585 (ई) पब्लिश किया गया है. इस संबंध में मसौदा नियम 22 जुलाई को आम लोगों को उपलब्ध कराया गया था. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भी मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (एच-सीएनजी) की स्पेशिफिकेशन (आईएस 17314: 2019) को ईंधन के रूप में डेवलप किया है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न वैकल्पिक ईंधन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है. सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘ऑटोमोटिव में उत्सर्जन घटाने के लिए सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी (हाइड्रोजन का 18 प्रतिशत मिश्रण) के इस्तेमाल का परीक्षण करने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो ने हाइड्रोजन युक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एच-सीएनजी) के निर्देशों को तैयार किया है.’ ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में एच-सीएनजी के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है. उन्होंने कहा कि यह परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक कदम है.

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