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अच्छी खबर: कार खरीदने के साथ ही जुड़ जाएगा नॉमनी का नाम

कार खरीदने के साथ पंजीयन कराते वक्त अब नॉमनी (वारिस) का नाम जुड़ जाएगा। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के स्वामित्व से जुड़े नियम में अहम बदलाव किया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में इस बदलाव किया गया है जिसके बाद अब नई गाड़ी खरीदते समय ही नॉमनी यानी अत्तराधिकारी का नाम देना होगा। यह बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी करना संभव होगा।

बैंक नॉमनी की तरह काम करेगा

वाहन मालिक की मृत्यु के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नॉमनी बनाना जरूरी किया गया है। गाड़ी के नॉमनी के पास ठीक उसी तरह का अधिकार होगा जिस तरह बैंक खाते के नॉमनी के पास होता है। अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिससे वाहन का ट्रांसफर कराने में काफी मुश्किल का सामाना करना पड़ता था।

फॉर्म-31 भरकर देना होगा

वाहन जिसके नाम से है, उसकी मृत्यु होने पर नॉमनी को अपने नाम से वाहन कराने के लिए फॉर्म-31 से भरकर देना होगा। इसके बाद तीन महीने के अंदर नॉमनी के नाम पर वाहन का ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

  • फॉर्म-31 और नियम-81 के तहत तय शुल्क
  • पंजीकृत वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • बीमा का प्रमाण पत्र
  • ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस
  • नॉमनी का पहचान पत्र

नॉमनी का नाम पंजीकृत नहीं होने पर क्या?

अगर वाहन मालिक की मृत्यु असामयिक हो जाती है और उसने किसी बिल बनाया है तो उस हालात में उसके मालिका हक पाने वाले को तीन महीने के अंदर संबंधित अथॉरिटी में दस्तावेज जमा कराने होंगे। अगर तीन महीने के अंदर कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए जाते हैं तो अथॉरिटी कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर वाहन को पंजीकृत कर देंगे।

तलाक या बंटवारे की स्थिति में क्या होगा?

तलाक या बंटवारे की स्थिति में वाहन मालिक को अपने नॉमनी बदलने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नए नियम में प्रावधान है। इसके लिए उन्हें एक सहमत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत आवेदन करना होगा। गौरतलब है कि अभी तक नॉमनी नियुक्त करने में वाहन मालिक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए हर राज्य में अलग-अलग प्रक्रिया थी। अब कोई वाहन मालिक बाद में भी अपने वाहन के लिए नॉमनी नियुक्त कर सकता है।

क्या बाद में नॉमनी को बदला जा सकता है?

हां, नए नियम के मुताबिक, वाहन मालिक जब चाहे, तब नॉमिनी को बदल सकता है। इसके लिए उन्हें नए नॉमनी को जोड़ने की तरह ही प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

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