West Bengal

पश्चिम बंगाल में कल से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Lockdown in West Bengal: पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सुबह दुकानें और बाजारों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलने की ही अनुमति है. वहीं सरकार ने परिवहन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रविवार यानी 16 मई से 15 दिनों का लॉकडाउन लगने जा रहा है. 16 से 30 मई तक लगने जा रहे इस लॉकडाउन का ऐलान राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने शनिवार को किया. खास बात है कि राज्य में पहले से ही पाबंदियों का दौर जारी है. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के बाद बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़त दर्ज की गई थी. ऐसे में उसके बाद से सख्त पाबंदियों की अटकलें लगने लगी थीं.

सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन की पाबंदियां 16 मई को सुबह 6 बजे से 30 मई शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी. इस दौरान राज्य में स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी शासकीय और निजी संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है. 15 दिनों के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.

दुकानें और बाजार खुलने का समय तय

बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सुबह दुकानें और बाजारों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलने की ही अनुमति है. सरकार ने परिवहन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है. जानकारी के अनुसार, सभी इंटर स्टेट बस, लोकल रेल मेट्रो और फैरी सर्विस बंद रहेंगी. इनके अलावा ट्रक और माल लादने वाले सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. सरकार ने यहां भी आपातकालीन सेवाओं को छूट दी है.
शादी में 50 लोगों की छूट

लॉकडाउन के दौरान सभी उद्योग और कारखाने बंद रहेंगे. चाय बगानों को कर्मचारियों की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दी गई है. वहीं, जूट मिल केवल 30 प्रतिशत कार्यबल के साथ काम करेंगे. राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा. सरकार ने शादी में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है. इस दौरान जिम, स्पा, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर पूरी तरह बंद रहेंगे.

इन्हें मिली छूट

राज्य में आपातकालीन सेवाएं और मीडिया कार्य जारी रहेगा. मेडिकल स्टोर, ऑप्टिकल शोरूम और एटीएम बंद नहीं किए जाएंगे. पेट्रोल पंप्स को भी खोलने का फैसला लिया गया है. वहीं, एयरपोर्ट्स से आपातकालीन स्थिति में सफर कर रहे यात्रियों और फैरी के यात्रियों के परिवहन की छूट होगी.

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