NEWS

नए IT नियम लागू नहीं करने पर दिल्ली HC का Twitter को नोटिस, कंपनी ने सफाई में कही ये बात

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नए आईटी नियमों (New IT Ethics Code 2021) का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने से संबंधित याचिका पर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) से जवाब मांगा है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नए आईटी नियमों (New IT Ethics Code 2021) का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने से संबंधित याचिका पर सोमवार को केंद्र और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) से जवाब मांगा है.

इससे पहले आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के साथ जारी टकराव को लेकर ट्विटर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी ओर से नए आईटी नियमों का पालन शुरू कर दिया गया है. 

ट्विटर ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष

ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने IT रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा. 

सरकार का जवाब 

हाई कोर्ट में जहां ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र के कानूनों को माना है, वहीं सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ. केंद्र द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर (Twitter) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी. इस अर्जी में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी.

इसी मामले को लेकर जस्टिस रेखा पल्ली ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. वहीं अब आगे इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top