Lockdown in Haryana: 14 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के लोगों को आंशिक राहत दी गई है.
चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है. इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन (New Guidelines) जारी की है. सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी. यह दुकानें दो समूह में ऑड-इवन फार्मूले के साथ खोली जाएंगी. एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन फार्मूले के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.
धार्मिक स्थानों को भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 21 लोगों की अनुमति के साथ खोलने की छूट दी गई है. यहां पर भी रोजाना सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा. मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक कॉरपोरेट कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति की अनुमति के साथ खोले जाज सकेंगे.
शादी समारोह में 21 लोग हो सकेंगे शामिल
शादी समारोह और मृतक के संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा कर 21 कर दी गई है. बारात की अनुमति अभी नहीं दी गई है. शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा होने वाले अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति संबंधित जिले के उपायुक्त से लेनी होगी. कार्यक्रम से पहले उपायुक्त स्वयं सभी मानकों को देखने के बाद ही अनुमति देंगे.
8 बजे तक खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल
शॉपिंग मॉल खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बढ़ाया गया है. रेस्तरां और बार सहित मॉल में मौजूद होटलों को भी राहत दी गई है. होटल में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खुलेंगे. होटलों में नियमित सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा. होटल और फास्ट फूड कॉर्नर रात 10 बजे तक होम डिलिवरी का काम कर सकेंगे.