Uttar Pradesh

UP Corona: यूपी में कल से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क, एक्टिव केस 500 के पार होने पर लगेगा कोरोना कर्फ्यू

कोविड प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शनिवार को शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ: यूपी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है. अब हफ्ते में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे. राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए.

नए दिशानिर्देश के मुताबिक नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है. अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः खत्म हो जाएगी. अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म करने के लिए एक्टिव मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी. लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 100 घटा दी गई है.

शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी
नए दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी. शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी. प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.

धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है. आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी. सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है.

स्‍कूल, कालेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी. सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है.

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