FINANCE

फ्लाइट में बिना सामान यात्रा करने पर टिकट में मिले छूट- DGCA ने एयरलाइंस को जारी किया सर्कुलर

DGCA ने जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को किराए में छूट देने का सुझाव दिया है, यानी अब विमान में लगेज बैग नहीं ले जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदना सस्ता पडे़गा.

नई दिल्ली. नागरिक विमानन (Civil Aviation) के महानिदेशक ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक उन यात्रियों को छूट देने को कहा गया है, जो यात्रा के दौरान सिर्फ केबिन बैग लेकर चलते हैं. यानी अब विमान में लगेज बैग नहीं ले जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदना सस्ता पडे़गा. DGCA ने घरेलू तमाम एयरलाइंस (Airlines) को बिना सामान लिए सफर कर रहे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी है.

जीरो बैगेज / नो बैगेज पॉलिसी
DGCA ने शुक्रवार को अपने एक सर्कुलर में सभी घरेलू हवाई कंपनियों को कहा है कि जो कम बैगेज के साथ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए. DGCA ने जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को किराए में छूट देने का सुझाव दिया है. हालांकि, DGCA ने यह निर्णय एयरलाइन कंपनियों पर छोड़ा है कि वो कीमतों में कितनी रियायत देंगे.

टिकट की बुकिंग के समय देनी होगी जानकारी

इसका लाभ लेने वाले यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वे अपने साथ कितना सामान ले जा रहे हैं. यात्रा के दौरान एयरलाइंस की तरफ से जो सेवाएं मुहैया कराई जाती है, कई बार यात्रियों की उनकी जरूरत नहीं होती है. इसलिए सरकार की तरफ से यह तय किया गया है कि उन सेवाओं को अलग किया जाए और यात्रियों को टिकट बुक करने के दौरान विकल्प दिया जाए कि वे उस सुविधा को लेना चाहते हैं या नहीं.

डीजीसीए की तरफ से जारी सर्कुलर में यह कहा गया कि फीडबैक के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. मौजूदा नियमों के अनुसार, एक यात्री 7 किलो केबिन लगेज और 15 किलो चेक इन लगेज के साथ चल सकता है. अतिरिक्त सामान पर शुल्क देने का नियम है. DGCA द्वारा लागू नए नियमों से विमान ऑपरेटर उन यात्रियों को कम कीमत में टिकट मुहैया कराएंगे जो निर्धारित वजन के तहत सामान लेकर चलेंगे.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top